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RBI ने इस बैंक की निकासी सेवाओं पर लगाई रोक, ग्राहक अगले 6 महीने तक नहीं निकाल सकते पैसे

RBI के इस आदेश के बाद से बैंक में मौजूद चालू खाता या सेविंग खाता (Saving Account) किसी से भी ग्राहकों को पैसे की निकासी करने की परमिशन नहीं है।

RBI Action on Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी बैंकों (Bank) के कामकाज का लेखा जोखा रखता है। RBI ने महाराष्ट्र (Maharastra) के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Shirpur Merchants Co-operative Bank) पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को बैंक की निकासी (Withrawal) सेवाओं पर रोक लगा दी।

बताते चलें केंद्रीय बैंक ने यह कदम बैंक के वित्तीय हालात को देखते हुए उठाया है।

RBI के इस आदेश के बाद से बैंक में मौजूद चालू खाता या सेविंग खाता (Saving Account) किसी से भी ग्राहकों को पैसे की निकासी करने की परमिशन नहीं है।

हालांकि, ग्राहकों को कर्ज की राशि खाते से जमा करने की परमिशन मिल रही है।

अगले 6 महीने तक लागू रहेगी बैंक से पैसे निकासी की रोक

महाराष्ट्र (Maharastra) के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा कि अब बैंक को किसी भी तरह के नए कर्ज देने की परमिशन नहीं है।

Shirpur Peoples Co-Op Bank

इसके साथ ही बैंक फिलहाल किसी तरह का निवेश भी नहीं कर सकता है।

इसके साथ ही बैंक फिलहाल RBI के परमिशन के बिना अपनी किसी भी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण नहीं कर सकता है।

बैंक से पैसे निकासी की रोक 8 अप्रैल 2024 से अगले छह महीने तक लागू रहेंगे।

बैंक के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए यह कार्रवाई

जिन ग्राहकों के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा है वह बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के तहत पांच लाख रुपये तक की राशि क्लेम (Claim) कर सकते है।

ऐसे में जिन ग्राहकों के खाते में पांच लाख रुपये तक की राशि जमा है वह अपने पूरे पैसे प्राप्त कर सकते हैं।

Reserve Bank ने बैंक पर लगे प्रतिबंध के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि इस कार्रवाई को लाइसेंस रद्द (License Cancel) होने जैसा नहीं समझा जाना चाहिए और बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारे के लिए रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई की है।

IDFC First Bank और LIC Housing Finance पर जुर्माना

रिजर्व बैंक ने हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और LIC हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) पर पर तगड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पर जुर्माना (Fine) लगाया है।

IDFC First Bank

भारतीय रिजर्व बैंक ने IDFC First Bank पर 1 करोड़ रुपये और LIC Housing Finance पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा बैंक ने चार NBFC यानी उत्तर प्रदेश (UP) की कुंडल्स मोटर फाइनेंस (Kundles Motor Finance), तमिलनाड़ु की नित्या फाइनेंस (Nithya Finance), पंजाब की भाटिया हायर परचेज (Bhatia Hire Purchase) और हिमाचल प्रदेश की जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज (Jiwanjyoti Deposits and Advances) के एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है।

अब यह चारों NBFC कारोबार नहीं करेंगे।

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