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मुकेश अंबानी के परिवार को भारत और विदेश में मिलेगी Z प्लस सुरक्षा

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश दिया है कि अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार को देश भर में और विदेश यात्रा के दौरान उच्चतम Z प्लस सुरक्षा (Highest Z Plus Security) कवर प्रदान किया जाना चाहिए।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (Ahsanuddin Amanullah) की पीठ ने कहा : प्रतिवादी संख्या 2 से 6 (अंबानी) को प्रदान की जाने वाली उच्चतम जेड प्लस सुरक्षा पूरे भारत में उपलब्ध होगी और इसे महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

जब उत्तरदाता संख्या 2 से 6 विदेश यात्रा कर रहे हों तो भारत सरकार की नीति के अनुसार उच्चतम स्तर की Z प्लस सुरक्षा भी प्रदान की जाए और इसे गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

मुकेश अंबानी के परिवार को भारत और विदेश में मिलेगी Z प्लस सुरक्षा -Mukesh Ambani's family will get Z plus security in India and abroad

जेड प्लस कवर प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी

पीठ ने कहा कि भारत या विदेश में अंबानी (Ambani) को उच्चतम स्तर का Z Plus Cover प्रदान करने का पूरा खर्च और लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उपरोक्त निर्देश पारित किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को प्रदान किया गया सुरक्षा कवच विभिन्न स्थानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विवाद का विषय रहा है।

अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि मुंबई पुलिस (Mumbai Police) और गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा निरंतर खतरे की धारणा के मद्देनजर उन्हें उच्चतम स्तर की Z प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी।

मुकेश अंबानी के परिवार को भारत और विदेश में मिलेगी Z प्लस सुरक्षा -Mukesh Ambani's family will get Z plus security in India and abroad

स्पष्टीकरण के लिए फिर से एक विविध आवेदन दायर

शीर्ष अदालत ने केंद्र की विशेष अनुमति याचिका में विकास साहा द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मुकेश अंबानी और उनके परिवार के संबंध में खतरे की धारणा के संबंध में गृह मंत्रालय को मूल फाइलें पेश करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पिछले साल जून में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को संबंधित फाइलों के साथ सीलबंद लिफाफे में पेश होना चाहिए।

पिछले साल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में उद्योगपति और उनके परिवार को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका के संबंध में त्रिपुरा उच्च न्यायालय की कार्यवाही को रद्द कर दिया था। हालांकि, साहा ने जुलाई के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए फिर से एक विविध आवेदन दायर किया।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि जुलाई के आदेश में जैसा कि यह है, उक्त आदेश की गलत व्याख्या की बहुत गुंजाइश है, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि उक्त आदेश का दायरा विशेष रूप से केवल अंबानी को सुरक्षा कवर प्रदान करने तक सीमित था। महाराष्ट्र, जो उनके लिए व्यवसाय और निवास स्थान है।

मुकेश अंबानी के परिवार को भारत और विदेश में मिलेगी Z प्लस सुरक्षा -Mukesh Ambani's family will get Z plus security in India and abroad

शीर्ष अदालत ने साहा द्वारा दायर आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा

रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि उनके ग्राहकों को देश को वित्तीय रूप से अस्थिर करने के लिए लक्षित किए जाने का निरंतर जोखिम है और ऐसा जोखिम न केवल पूरे भारत में मौजूद है, बल्कि जब उक्त उत्तरदाता विदेश यात्रा कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने साहा द्वारा दायर आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा : हमारी सुविचारित राय है कि यदि कोई सुरक्षा खतरा है, तो प्रदान की गई सुरक्षा कवर और वह भी उत्तरदाताओं के अपने खर्च पर किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकती।

उत्तरदाता संख्या 2 से 6 की देश के भीतर और देश के बाहर भी व्यावसायिक गतिविधियों (Business activities) को देखते हुए सुरक्षा यदि किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।

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