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झारखंड विधानसभा के आसपास 750 मीटर के दायरे में रात10 बजे तक लागू रहेगी धारा 144

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Jharkhand Vidhan Sabha: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के मद्देनजर विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है।

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर विधान सभा परिसर के दायरे में किसी तरह के धरना,जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्र के दौरान अनुमंडल दण्डाधिकारी सदर ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है।

इस दौरान इस क्षेत्र में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, Pistol , बम, बारूद , लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलने, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना वर्जित रहेगा।

यह निषेधाज्ञा 27 फरवरी से दो मार्च रात10 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा। यह आदेश सोमवार रात जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 22 फरवरी को विधानसभा (Assembly) के 500 मीटर पर धारा 144 लागू की गई थी।

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