देवेन्द्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी मामले में गिरफ्तार दो लोगों को मिली जमानत

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Threat to kill Devendra Fadnavis: मुंबई (Mumbai) की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को गुरुवार को जमानत दे दी।

बांद्रा के अतिरिक्त Metropolitan Magistrate अतुल जाधव ने आरोपी किंचक नवले और योगेश सावंत को जमानत दे दी। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि उन्हें 15,000 रुपये का जमानती बॉण्ड जमा करने पर रिहा कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक बीड के किसान नवले ने एक यूट्यूब चैनल को साक्षात्कार दिया था और इस दौरान उसने उपमुख्यमंत्री Fadnavis को जान से मारने की धमकी दी तथा उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था।

योगेश सावंत ने कथित तौर पर नवले का साक्षात्कार सोशल मीडिया पर साझा किया था। आरोपियों ने जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। याचिका में कहा गया कि इसे गुप्त उद्देश्य से और आवेदकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए पंजीकृत किया गया था।

अक्षय पनवेलकर नामक एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दोनों को पिछले हफ्ते सांताक्रूज पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

Share This Article