झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को एक और मामले में मिली राहत

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में तत्कालीन मुख्यमंत्री Hemant Soren एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में तत्कालीन मुख्यमंत्री Hemant Soren एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में रामगढ़ थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका की सुनवाई शुक्रवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने Babulal Marandi के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

इससे पूर्व सिमडेगा मामले में भी उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी।

आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल ने सोशल मीडिया में झारखंड में Babulal Marandi की ओर से तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए साक्षात्कार को अपलोड किया था।

इसके खिलाफ JMM के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थानों रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

रामगढ़ थाने में 22 अगस्त, 2023 को कांड संख्या 196/2023 दर्ज किया गया था।

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