झारखंड

हेमंत सोरेन मामले में ED के अफसरों को हाईकोर्ट से राहत, SC-ST थाने में दर्ज FIR…

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से SC-ST थाने में दर्ज कराई गई FIR के मामले में ED के अफसरों को राहत दी है।

Jharkhand High Court ED officers: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से SC-ST थाने में दर्ज कराई गई FIR के मामले में ED के अफसरों को राहत दी है।

High Court ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि Hemant Soren ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ED की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित SC-ST थाने में FIR दर्ज कराई थी।

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ED अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है।

सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं। ED का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है।

ED ने इस FIR को रद्द करने की मांग करते हुए झारखंड High Court में याचिका लगाई है। फिलहाल, हाईकोर्ट से ED के अफसरों को राहत मिल गई है। जस्टिस अनिकल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने पक्ष रखा।

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