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ट्यूशन टीचर ने नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, तीन बार गर्भपात, अदालत ने सुनाई 14 साल कैद

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Jamshedpur Rape Case: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म (Rape) करने और छात्र का तीन बार गर्भपात करने के मामले में अदालत ने Tuition Teacher पार्थ दास को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला ADJ-वन राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को सुनाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ADJ वन राजेंद्र कुमार सिन्हा का जमशेदपुर में यह अंतिम फैसला था, क्योंकि उनका तबादला देवघर हो गया है। अपने जमशेदपुर के कार्यकाल में वे दो मामलों में फांसी की सजा सुना चुके हैं। जमशेदपुर की पदस्थापना के अंतिम फैसले में उन्होने पार्थ दास को 14 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

क्या यह है पूरा मामला?

इस मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई। बचाव में भी दो लोगों ने गवाही दी थी। पीड़िता ने मानगो पुलिस को बताया था कि वर्ष 2011 में वह 14 साल की थी। उस दौरान वह Tuition Teacher पार्थ दास के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी।

पार्थ उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे वह तीन बार गर्भवती हो गई। उसे दवा खिलाकर गर्भपात (Abortion) भी करवा दिया गया। यह सिलसिला 2011 से 2015 तक चलता रहा। पार्थ ने उसे आश्वासन दिया था कि नौकरी मिलने पर उसके साथ शादी कर लेगा।

बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने मानगो थाने में पार्थ के खिलाफ वर्ष 2017 में FIR दर्ज कराई थी। अदालत ने आरोपी पार्थ दास को भादवि की धारा 376 (2) (एन) दुष्कर्म के तहत दोषी पाते हुए सजा दी गयी।

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