झारखंड

पति को महंगा पड़ा पत्नी को प्रताड़ित करना, अब 3 साल रहना पड़ेगा जेल में और…

किसी भी कारण से पत्नी को बार-बार प्रताड़ित (Harassing) करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनन सजा भुगतनी पड़ती है।

Harassing Wife : जिस तरह पति का पत्नी पर अधिकार है, उसी तरह पत्नी का भी पति पर अधिकार है।

किसी भी कारण से पत्नी को बार-बार प्रताड़ित (Harassing) करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनन सजा भुगतनी पड़ती है।

चाईबासा (Chaibasa) सदर SDM कोर्ट ने पत्नी को प्रताड़ित करने और दहेज (Dowry) मांगने वाले आरोपी घाटशिला निवासी एसके अब्दुल साजिद को 3 साल की सजा देकर पत्नियों को प्रताड़ित करने वाले पतियों को बड़ा संदेश दिया है।

इस केस में आरोपी को 3 साल की सजा देने के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है।

बता दें कि साल 2022 में पत्नी द्वारा न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था।

बताया गया था की शादी (Marriage) के कुछ दिनो के बाद से ही अब्दुल साजिद ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। बार-बार दहेज की भी मांग करने लगा।

जब पत्नी के परिजनों ने दहेज देने में खुद को असमर्थ बताया तो उसके साथ शारीरिक (Physically) और मानसिक तौर फर प्रताड़ना दी जाने लगी।

महिला ससुराल वाले की प्रताड़ना से तंग आ कर मायके आ गई और सदर SDM कोर्ट में इंसाफ के लिए शिकायतवाद दर्ज कराया।

इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई। आर्थिक दंड भी लगाया।

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